मूल अधिकारों का वर्गीकरण-अनु-23 से 32-Classification of Fundamental Rights-Article 23 to 32
Right to freedom of religion,Right to Culture and Education,Right to constitutional remedies
Classification of Fundamental Rights-Article 23 to 32
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इसमें हम पढ़ेंगे हमारे मौलिक अधिकार तथा उनका वर्गीकरण
हमने पिछले अध्याय में अनुच्छेद 14 से 22 तक का अध्ययन किया था। यहाँ हम अब अनुच्छेद 23 से 32 तक मौलिक अधिकारों के बारे में तथा साथ ही भाग-3 के अन्य अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे।
मूल अधिकारों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है-
मूल अधिकारों का वर्गीकरण-Classification of Fundamental Rights
प्रारंभ में भारतीय संविधान में सात प्रकार के मूल अधिकार प्रदान थे।
44 से संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया।
वर्तमान में भाग 3 के अंतर्गत 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
- समता का अधिकार- अनुच्छेद- 14 से 18
- स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद- 19 से 22
- शोषण के विरुद्ध अधिकार- अनुच्छेद- 23 से 24
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद- 25 से 28
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार- अनुच्छेद- 29 से 30
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार- अनुच्छेद- 32
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24
अनुच्छेद-23- मानव के दुर्व्यवहार व बलात श्रम का प्रतिषेध
अनुच्छेद-24- कारखानों में बाल श्रम का प्रतिषेध (14 वर्ष से कम आयु के बालक)
बालकों से संबंधित निम्नलिखित मौलिक अधिकार है
- अनुच्छेद 15(3)
- अनुच्छेद-21(क)
- अनुच्छेद 24
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार-अनुच्छेद-25 से 28
अनुच्छेद-25-सभी व्यक्तियों को धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।अनुच्छेद-26- धार्मिक कार्यों को प्रबंधन हेतु स्वतंत्रता का उपबंध करता है।
अनुच्छेद-27- धर्म के नाम पर कर नहीं देने का प्रवधान करता है।
अनुच्छेद-28-शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार-अनुच्छेद-29 से 30
अनुच्छेद-29-अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है।अनुच्छेद-29(1) भारत के नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति, को बनाए रखने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 29(2) शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, वर्ग, के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा।
अनुच्छेद-30- शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार प्रदान करता है।
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